लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

जयपुर, 24 सितंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रूपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इससे योजना के सुगम संचालन में सहायता मिलेगी तथा लाभार्थियों का दायरा बढ़ेगा।

उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे व्यवसायियो एवं निवेशकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना’ के लिए 150 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी। योजना के लिए पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में सीएम गहलोत ने 100 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिए प्रावधित बजट में वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के निर्यातकों के लिए विभिन्न छूटों को दी मंजूरी – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में दिए सहभागिता शुल्क एवं ग्राउण्ड रेंट का पुनर्भरण बढ़ाकर किया 50 प्रतिशत – नए नियमों में लाभार्थी निर्यातकों का बढ़ेगा दायरा – विदेशों में नियुक्त निर्यातकों के प्रतिनिधि मण्डलों को भी मिलेगा पुनर्भरण

मुख्यमंत्री ने राज्य के निर्यातकों के लिए विभिन्न छूटों को दी मंजूरी

  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में दिए सहभागिता शुल्क एवं ग्राउण्ड रेंट का पुनर्भरण बढ़ाकर किया 50 प्रतिशत
  • नए नियमों में लाभार्थी निर्यातकों का बढ़ेगा दायरा
  • विदेशों में नियुक्त निर्यातकों के प्रतिनिधि मण्डलों को भी मिलेगा पुनर्भरण

जयपुर, 24 सितंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट देने के निर्णय को स्वीकृति दी है। उक्त स्वीकृति से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं व्यवसाय सेवा प्रबंधन (बीएसएम) में भाग लेने पर चुकाए ग्राउण्ड रेंट एवं सहभागिता शुल्क का पुनर्भरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पुनर्भरण की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के अंतर्गत छूट बढ़ाने के साथ-साथ योजना की अवधि भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक कर दी गई है। प्रदेश के निर्यातकों द्वारा के विदेश में नियुक्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न आयोजनों में दिए गए सहभागिता शुल्क के पुनर्भरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद को 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा नए नियमों में राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद के अंतर्गत पंजीकृत राजस्थान निवासी निर्यातक जिनके पास एमएसएमई एवं आईईसी कोड हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही ‘मिशन निर्यातक बनो’ के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातक जिनहोंने मिशन के लांच के बाद निर्यात शुरू किया हो तथा आरईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत हो, भी नए नियमों के अनुसार छूट के पात्र होंगे।

संशोधित नियमों से जहां एक तरफ प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादों का देश एवं विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार में सुगमता होगी। वहीं सहभागिता शुल्क व ग्राउण्ड रेंट में छूट बढ़ने से वित्तीय राहत भी मिलेगी।

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