गारंटी वाली है यह आर्थिक सुरक्षा योजनाएं

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केंद्र सरकार ने की थी शुरुआत


जयपुर.
देश में सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं के 7 साल पूरे हो गए है। इन योजनाओं से आम जनता को लाभ मिला है। इनकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी।
देश के असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाएं शुरू की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) इसके साथ ही वृद्धावस्था में जरूरतों को पूरा करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गयी।
पीएम मोदी द्वारा 9 मई 2015 को जीवन ज्योति बीमा योजनाए सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। ये तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अप्रत्याशित जोखिमों या नुकसानों और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता की पहचान करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं।
गरीब लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी पीएमजेजेबीवाई के तहत 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रति दिन 1 रुपये से कम पर और पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी प्रति दिन 1 रुपये से कम पर प्राप्त कर सकता है। देश के आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के सभी नागरिक न्यूनतम 42 रुपये प्रति माह का भुगतान करके 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
पीएमजेजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष होता है और यह किसी भी कारण से होने वाली मौत के लिए कवरेज प्रदान करती है।
18 से 50 वर्ष के बचत बैंक या डाकघर के खाताधारक व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकरण के पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन के जोखिम का कवरेज 55 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर सकते हैं। 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर चाहे मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो।
योजना के तहत पंजीकरणए खाताधारक के बैंक की शाखा, बीसी पॉइंट या वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के सन्दर्भ में डाकघर जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान ग्राहक द्वारा केवल एक बार दिए आदेश के आधार पर बैंक खाते से स्वत डेबिट द्वारा किया जा सकता है।
इस योजना के तहत 27 अप्रैल 2022 तक 12.76 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं और कुल 576121 दावों के लिए 11522 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।
पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका प्रत्येक साल नवीनीकरण किया जाता है और यह दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले आयु वर्ग 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकरण के पात्र हैं। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये आंशिक दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु सह दिव्यांगता कवर दिया जाता है।
इस योजना के तहत कुल 28.37 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं और कुल 97227 दावों के लिए 1930 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
एपीवाई आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अंशदान की धनराशि अलग-अलग होती है। योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा दिए गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ग्राहकों को गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये मिलते हैं। मासिक पेंशन ग्राहक के लिए उपलब्ध है और उसके बाद उसकी पत्नी या उसके पति को और उन दोनों की मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा हुई कुल पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
ग्राहक की समय से पहले मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु के मामले में ग्राहक के पति या पत्नी शेष अवधि के लिएए ग्राहक के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रख सकते हैंए जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हो।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी यानि अगर अंशदान के आधार पर संचित कोष अपने निवेश पर अनुमानित लाभ रिटर्न से कम राशि अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि प्रदान करेगी। वैकल्पिक रूप से यदि निवेश पर लाभ रिटर्न अधिक है तो ग्राहकों को बढ़े हुए पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। ग्राहक मासिक, तिमाही या अर्धवार्षिक आधार पर एपीवाई में अंशदान कर सकते हैं।
ग्राहक कुछ शर्तों के तहत स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं यथा सरकारी सह अंशदान और उस पर रिटर्न ब्याज की कटौती होने पर। अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना की सदस्यता प्राप्त की है।

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