एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगेगा प्रतिबंध
सरकारी कार्यालयों में होगा 1 जुलाई से लागू
जयपुर.
प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में सरकारी कार्यालयों में अब अधिकारी-कर्मचारी प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में चाय नहीं पी सकेंगे। अमूमन सरकारी कार्यालयों में चाय के दौर चलते रहते हैं और अधिकतर चाय सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के कपों में ही परोसी जाती रही है।
विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने 20 जून को आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई 2022 से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक, थर्माकोल पॉलीस्टाइरीन, डिस्पोजेबल कटलरी, कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदिए जिनका उपयोग खाने योग्य पेय परोसने के लिए किया जाता है। साथ ही कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल हैं।
कोई भी सरकारी कार्यालय एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा। कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।
आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 12 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया है।