सहायक ले जा सकेंगे 70 वर्ष से अधिक के तीर्थयात्री

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राज्य सरकार ने किया निर्णय


जयपुर.
राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक के तीर्थ यात्री अपने साथ सहायक को ले जा सकेंगे। शर्त यह है कि जीवन साथी साथ नहीं होना चाहिए। इस वर्ष 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवायेगी। इनमें से 18 हजार यात्रियों को रेल द्वारा एवं 2 हजार यात्रियों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा के लिए आवेदन 16 जून 2022 से 10 जूलाई 2022 तक किए जा सकेंगे।
देवस्थान विभाग के आयुक्त करण सिंह ने बताया कि रेल द्वारा रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, सम्मेदशिखर, पावापुरी, उज्जैन-औंकारेशवर, गंगासागर, कामाख्या, हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहार शरीफ एवं वेलनकानी चर्च तमिलनाडु की यात्रा करवाई जाएगी तथा पशुपतिनाथ.काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज से करवाई जाएगी।
सिंह ने बताया कि यात्रा के लिए नागरिक का राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ ही एक अप्रेल 2022 को आयु 60 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। वह आयकरदाता नहीं हो तथा पूर्व में राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं लिया हो। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा करने वाले व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो तथा किसी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे टीबी कांजेस्टिव कार्डियक श्वास में अवरोध कोरोनरी अपर्याप्तता कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मानसिक व्याधि कुष्ठ आदि रोग से ग्रसित नहीं हो। यात्री को कोविड टीकाकरण की दोनों डोज लगा होने के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और जीवन साथी साथ में यात्रा नहीं कर रहे हैं तो वह अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में यात्रा के लिए आवेदन किया था और लॉटरी में चयनित होने के बावजूद यात्रा नहीं की। ऐसे आवेदक योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदक देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर दिए लिंक के माध्यम से अथवा सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक एवं उनके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नी दोनों के पास जनआधार होना आवश्यक है। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थलों को वरीयता क्रम में अंकित करना होगा। यात्री का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित यात्रियों को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पेश करना होगा। आवेदक फॉर्म भरने में आ रही तकनीकी समस्या के लिए 0141-2923654 पर तथा अन्य जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0294-2410330 पर प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

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