
नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
जयपुर.
राजस्थान में अब इलेक्ट्रीकल व्हीकल का भी पंजीकरण किया जाएगा। इससे इनकी कुल संख्या और अन्य डाटा एकत्रित किया जा सकेगा। यह होने पर सरकार को आगे इन वाहनों से संबंधित नई नीति बनाने में भी मदद मिलेगी।
इसके लिए परिवहन विभाग बैटरी चलित ज्यादातर व्हीकलस को रजिस्ट्रेशन के दायरे में ले लेगा। केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम और 60 किलोग्राम वजन के वाहन को ही रजिस्ट्रेशन से छूट होगी। परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग के आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बैटरी चलित वाहनों के पंजीयन के सम्बंध में शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने समस्त पंजीयन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैटरी चलित दोपहिया श्रेणी के वाहन विके्रताओं की तरफ बेचे जाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच की जाए कि वे वाहन मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त होने योग्य हैं।
स्वामी ने बताया कि कि वाहन निर्माता और विके्रताओं द्वारा बैटरी चलित दोपहिया वाहनों को रजिस्ट्रेशन की श्रेणी से मुक्त रखने के लिए सही मानदंड नहीं बताए जाते। यह सडक़ सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। कुछ बैटरी चलित दोपहिया वाहन निर्माता या विके्रता वाहन को मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले मानदंडों को दर्शा रहे हैं ताकि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जाएए जबकि इन वाहनों की गति, बैटरी क्षमता, विद्युत मोटर क्षमता और वाहन का भार वास्तविक रूप से कहीं अधिक होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अपराध है और अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों और वाहन विके्रता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।