कोरोना : उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से फिर नाइट कर्फ्यू

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नई दिल्ली, 24 दिसंबर। देशभर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंतित कर दिया है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों को इस संबंध में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 25 दिसंबर रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही विवाह समारोह में भी मेहमानों की संख्या दो सौ तक सीमित कर दी गई है।

अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को आदेश दिया है कि 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। शादी समारोह सहित सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

देशभर में अब तक तीन सौ से ज्यादा मामले

देश में ओमिक्रॉन के अब तक तीन सौ से ज्यादा केस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ताजा हालात पर गुरुवार को राज्य सरकारों के साथ बैठक की थी जिसमें उन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यों में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती सुनिश्चित की जाए।

हाईकोर्ट ने किया यूपी में चुनाव टालने का आग्रह

इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। साथ ही अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए।

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