कृष्णा सर्किट के साथ पर्यटन एवं प्रताप सर्किट योजना पर किया मंथन

राजसमन्द.
सांसद दीयाकुमारी ने पर्यटन सर्किट योजना हेतु केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद दीयाकुमारी ने मीरा बाई स्मारक, मीरा महल के जीर्णोद्धार का कार्य करने, महाराणा प्रताप सर्किट के तहत महाराणा प्रताप से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने, हल्दीघाटी एवं कुंभलगढ़ दुर्ग में आधुनिक लाइट एंड साउंड शो तथा अन्य पर्यटन गतिविधियां बढ़ाए जाने हेतु अडॉप्ट.अ.मोन्यूमेंट स्कीम के तहत इन्हे विकसित करने हेतु विस्तृत चर्चा की।
सांसद ने कहा कि नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी के मंदिर के आसपास स्थित विभिन्न लोक कलाकारों की गलियों को सौंदर्यकृत करते हुए उन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विकसित किया जाए जिससे कि लोक कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें इस कार्य को भी कृष्णा सर्किट के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
अधिगम निशक्तता वाले बच्चों हेतु योजना पर पूछा प्रश्न
राजसमन्द.
लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान सांसद दीयाकुमारी ने तारांकित प्रश्न पूछते हुए अधिगम निरूशक्तता वाले बच्चों हेतु योजना को लेकर ब्यौरा मांगा। सांसद दीयाकुमारी ने प्रश्न संख्या 86 के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से देश में अधिगम निरूशक्तता वाले बच्चों हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले केंद्रीय विद्यालय का राज्य.वार ब्यौरा मांगा और साथ ही केंद्र प्रायोजित विशेष विद्यालय और योजनाएं आरंभ करने हेतु उपायों के बारे में सरकार के विचार पर प्रश्न पूछा।
सांसद दीयाकुमारी द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विवरण पेश किया। जिसमें देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में अधिगम निशक्तता वाले बच्चों के लिए प्रावधानों का विवरण दिया गया। यह प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं. अंशकालिक अनुबंध के आधार पर विशेष शिक्षकों की सेवाएं लेना, सहायक व्यवस्था उपकरणों की आवश्यकता आधारित खरीद, सीबीएसई के दिशा संयोजन, निर्देशों के अनुसार विषयों का चयन, परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय और साथी लेखक की सुविधा और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक पहल।
केंद्र प्रायोजित विशेष विद्यालय और योजनाएं आरंभ करने हेतु उपायों के बारे में सरकार के विचार पर प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अंब्रेला योजना.समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा एक घटक है। यह घटक समावेशी शिक्षा पर जोर देता है जहां सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा प्रथम से कक्षा बारह तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे एक समावेशी सेटअप में एक साथ अध्ययन करते हैं। आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 में प्रदान की गई सभी 21 निशक्तताएं इस घटक के अंतर्गत आती हैं।