सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत तिपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटी का हो वितरण : सांसद चौधरी

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संसद के मानसून सत्र मेें नियम 377 के तहत दिव्यांगजनोड्ड के हितार्थ उठाया सदन में मुद्दा


मदनगंज-किशनगढ़.
अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के 29 जुलाई को लोकसभा मानसून सत्र के दौरान नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दू पर चर्चा के दौरान व्यवधान होने एवं बोलने का अवसर नहीं मिलने पर लिखित में दिए गए वक्तव्य पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही में सम्मिलित किया। सांसद चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विकंलाग व्यक्तियों को प्रति वर्ष एमपीलैंडस से देय 10 लाख रूपये अधिकतम धनराशि के अन्तर्गत तिपहिया ईलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाने की मांग रखते हुये नियमों आवश्यक संशोधन कराकर स्वीकृति जारी कराने का मुद्दा उठाया। सांसद चौधरी ने सदन बोलते हुये अवगत कराया कि वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये एमपीलैडस दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 के अन्तर्गत केवल तिपहिया साईकिल मैनुअल बैटरी संचालित मोटरयुक्त बैटरी संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के लिये राशि दी जाती है। जबकि विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत विकलांगों को तिपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जा रही है।
मैने गत वर्ष एमपीलेड्स से 24 विकलांगजनों को नियमानुसार देय उक्त मोटरयुक्त ट्राईसाईकिल का वितरण करवाया था लेकिन पात्र विकलांगजनों ने मुझे उक्त ट्राईसाईकिल की गुणवत्ता के साथ.साथ क्षमता में भी कमी के कारण चढाई एवं ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों में सुविधा की जगह तकलीफ देय होने के कारण उन्होने चलाने में आ रही कठिनाईयों के बारे में अवगत कराया। चुकि जब एमपीलेड्स के नियम बने थे तब इलेक्ट्रीक स्कूटी अस्तित्व में नही थी तत्समय मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल ही सबसे उपयुक्त साधन था किन्तु समय बदलने के साथ-साथ तकनीक में भी परिवर्तन हुआ और बैट्रीचलित स्कूटी वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी हो रही है। यह दिव्यांगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है इसलिये इलेक्ट्रीक वाहनों के उपयोग के बढते महत्व को दृष्टिगत रखते हुये एमपीलेड्स नियमों में संशोधन कराते हुये विकलांगजनों को देय तिपहिया साईकिल मैनुअल/बैटरी संचालित के साथ-साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी मुहैया कराने की मांग की है।
अत: केन्द्रीय ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज मंत्री महोदय से निवेदन है कि एमपीलेड्स दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 3.28 में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये स्वीकृत होने वाली तिपहिया साईकिल मैनुअल/बैटरी संचालित मोटरयुक्त बैटरी संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के साथ-साथ उसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी को भी सम्मिलित कर विकलांगजनों को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता कराकर उन्हे आवागमन का सुलभ साधन प्रदान कराए।

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