दिल्ली में 25 अक्टूबर से बि‍ना पोल्‍यूशन प्रमाण पत्र के नहीं मि‍लेगा Petrol-Diesel

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नई दिल्ली। भारत की राजधानी दि‍ल्‍ली में 25 अक्‍टूबर से उन्‍हीं वाहनों को पेट्रोल डीजल मि‍लेगा, जि‍नके पास वैध पोल्‍यूशन अंडर कंट्रोल सर्टि‍फि‍केट होगा। दि‍ल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया।

प्रदूषण पर अंकुश के लि‍ए शुरू हुआ नि‍यंत्रण कक्ष

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है। इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू कर दि‍या है।

दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

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