
जयपुर, 31 दिसम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए मूल्य तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 प्रतिशत की रियायत की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने 30 जून, 2021 तक यह रियायत प्रदान की थी। आमजन को मिल रही राहत को देखते हुए इसे पहले 30 सितम्बर, 2021 तक तथा इसके बाद 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाया गया था।
उल्लेखनीय है कि 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के पंजीयन के लिए प्राप्त दस्तावेजों का औसत विगत तीन वर्षों में 4.21 प्रतिदिन तथा राजस्व आय का औसत 10.40 लाख रुपए प्रतिदिन रहा है। वर्ष 2021-22 में 24 फरवरी, 2021 को रियायत की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 10 माह की अवधि में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट के दस्तावेजों का प्रतिदिन का औसत 54 तथा प्रतिदिन का राजस्व औसत 82.43 लाख रुपए है, जो दस्तावेजों की संख्या के मामले में 13 गुना एवं राजस्व के मामले में 8 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष के बजट में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर दी गई इस रियायत से आमजन को काफी राहत मिली है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।