
फ़र्ज़ी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अखिल भारतीय अभियान 16 मई से हुआ प्रारंभ
मदनगंज किशनगढ़. किशनगढ़ के सीए मोहित जैन ने बताया की जीएसटी में फर्जी जीएसटी पंजीकरण के संबंध में प्रधान आयुक्त जीएसटी द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान करने के संबंध में एक दिशा निर्देश संख्या 01/2023 /जीएसटी /दिनांक 4 मई 2023 जारी किया है , जो देश के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त /प्रधान आयुक्त /केंद्रीय कर आयुक्त /सभी प्रधान महानिदेशक /केंद्रीय कर महानिदेशक के लिए जारी किया है।
केंद्रीय और राज्य कर या अधिकारी ऐसे फर्जी पंजीकरण प्राप्त करने के विभिन्न तौर-तरीकों का पता लगाएंगे। जैसे कुछ मामलों में फर्जी डाक्यूमेंट्स जैसे फर्जी बिजली का बिल, हाउस टैक्स की रसीद ,किराया समझौता की रसीदें आदि का उपयोग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की जानकारी के बिना उनके आधार संख्या, पता, उन पर दर्ज फोन नंबर फर्जी तरीके से आधार सेवा केंद्र से बदल गए हैं।
सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन द्वारा 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान यह विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जाएगा ।
इसके अलावा कर अधिकारी विभिन्न माध्यम से उपलब्ध डाटा कलेक्ट करेंगे जो विशेष उपकरण बताए गए हैं जैसे BIFA, ADVAIT,NIC, EWAY ANALYSIS आदि से अपने स्वयं के विवेक से स्थानीय एजुकेशन के आधार से डाटा का विश्लेषण करेंगे और एक सूची बनाई जाएगी जिसमें केंद्रीय पर और राज्य कर के अधिकारी एक दूसरे को साझा करेंगे।
उपरोक्त फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अखिल भारतीय अभियान के संबंध में स्पष्ट है कि जीएसटी परिषद उन करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है। जो वास्तव में उपलब्ध ही नहीं है तथा भ्रष्ट करदाताओं द्वारा एक सिस्टम गैर कानूनी कायम किया है ।जिस पर जीएसटी परिषद अपनी कार्रवाई करना चाहता है तथा इस विशेष अभियान से जो बाजार में फर्जी इनवॉइस का सेल परचेज का कारोबार चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगेगा ।
जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी उपरोक्त के विषय में भली-भांति परिचित होना चाहिए क्योंकि सभी प्रैक्टिशनर के पास कोई ना कोई ऐसा केस आ सकता हैं जो फर्जी जीएसटी पंजीकरण से संबंधित होगा ।
इस अभियान में एक विशेष अवधि 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 की दी गई है। जिसमें संदिग्ध और नकली करदाता का पता लगाया जाएगा और उनका सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए राज्य कर अधिकारी /केंद्रीय पदाधिकारी ऐसे फर्जी करदाता की पहचान जीएसटीएन/ DGARM (Directorate General Of Analytics and Risk Management) के माध्यम से ऐसे गैर मौजूद करदाताओं का परीक्षण करेंगे। जिसके लिए वह BIFA (Business Intelligence & Fraud Analytics) ADVAIT (Advanced Analytics in Indirect Taxation)NIC (National Informatics Centre) से ऐसे गैर मौजूद करदाताओं का पता लगाएंगे।
इस अभियान का मुख्य उद्देश फर्जी मास्टरमाइंड और राजस्व की क्षति पहुंचाने वालों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत दंडित करना है।
-सीए मोहित जैन
9829488066