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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकलन वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाई
नई दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को हो रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख, जोकि 30 सितंबर, 2022 थी और निर्धारिती की कुछ श्रेणी के मामले में नियत तारीख 30.09.2022 थी, को बढ़ाकर 07 अक्टूबर, 2022 करने का निर्णय लिया है।
सीबीडीटी परिपत्र संख्या 19/2022 एफ.सं.225/49/2022/आईटीए-II दिनांक 30.09.2022 जारी की गई।