Rahul Gandhi बन विधायक से लिए 3 लाख रुपए, आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Spread the love

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीए कनिष्क सिंह बनकर फोन करने एवं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिये तीन लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने से जुड़े प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब निवासी गौरव शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
एडवोकेट ए.के. जैन एवं राजेंद्र सिह शेखावत ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि यह प्रकरण एसओजी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं हैं। ये कोई गंभीर अपराध का मामला नहीं हैं। कथित एफआईआर-11/2022 में तथ्य छिपाए गए है। परिवादी ने प्रथम सूचना में अपने अधिकारी का नाम तक नहीं लिखा है। एमएलए-एमपी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। एक विधायक ऐसे कैसे तीन लाख रुपए दे सकती है। स्वयं व्यवस्था करने की बजाय रुपए भेजना स्वाभाविक नहीं है। एसओजी ने बिना कोई पुख्ता अनुसंधान किये याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया। ऐसे में जमानत याचिका स्वीकार की जाए।

विधायक के पीए ने दर्ज करवाई थी रिपोर्ट

प्रकरण के अनुसार इस संबंध में विधायक प्रीति शक्तावत के पीए विकास श्रीमाली ने दो जुलाई को एसओजी थाने में आईपीसी की धारा-419, 420 एवं 120 बी एवं आईटी एक्ट की धारा-66 सी एवं 66 डी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करवाई थी।

पूर्व विधायक से भी टिकट दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप

प्रार्थी का कहना था कि एक जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने फोन कर कहा था कि उनकी पार्टी के महाराष्ट्र के 4-5 विधायक अर्जेंट उदयपुर रूकने के लिए आ रहे हैं, जिनको वहां अच्छी होटल में रुकवाने एवं घूमने के लिए बुकिंग करानी हैं। इसके लिए तीन लाख रुपए मांगे गऐ। दो बार में तीन लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया गया। आरोपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीए कनिष्क सिंह और वेणुगोपाल बनकर फोन कॉल/वॉट्सएप मैसेज से धोखाधड़ी करते हुए तीन लाख रुपए हड़प लिये। आरोपी गौरव पर पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना से भी टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने के आरोप लगे थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *