जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को अहम फैसला करते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा, आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्राइमेरी स्कूल भी बंद रहेंगे। राज्य में सभी नगर निगमों के क्षेत्रों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में कफ्र्यू लगाया गया है।
कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी
25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश से आने वालों के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों से आने वालों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। हवाई अड्डा, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे। उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिलों में संस्थागत पृथकवास की व्यवस्था भी पुन: प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया गया है।
गहलोत ने रविवार को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए एक हाई लेवल बैठक के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करवाने तथा विभिन्न समारोहों एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित करने के साथ ही कोविड-19 उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
एक सरकारी बयान के अनुसार मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र की व्यवस्था पुन: लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक संक्रमित मामले सामने आएंगे, वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। वहीं विवाह समारोह में 200 लोग एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी।