
जयपुर। राजस्थान के स्लीपर सेल केस में मंगलवार को जयपुर जिला कोर्ट ने अपने फैसले में सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। यह फैसला जिला जज उमाशंकर व्यास ने सुनाया। वर्ष 2014 में दर्ज हुए इस केस में सात साल बाद फैसला आया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में एटीएस व एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
छह आतंकी सीकर के रहने वाले
स्लीपर सेल केस 2014 में आतंकी करार दिए गए छात्रों में 6 सीकर, 3 जोधपुर, एक जयपुर, एक पाली और एक बिहार के गया जिले का रहने वाला है। इनमें से एक आरोपी जोधपुर के स्टूडेंट को बरी कर दिया गया।
आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप
स्लीपर सेल केस में आतंकी करार दिए गए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर आतंकी हमले की साजिश रचने, बम बनाने का प्रशिक्षण देने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्र करने, आतंकियों को शरण देने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, बम विस्फोट करने के स्थलों की रेकी करने सहित अन्य आरोप हैं।
एसओजी व ओटीएस की टीम ने कार्रवाई के दौरान इनसे लैपटॉप, फोन, किताबें, पेन ड्राइव, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को दर्ज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद उमर पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास (18) निवासी सीकर, अब्दुल वाहिद गौरी पुत्र मोहम्मद रफीक (26) निवासी सीकर, बरकत अली पुत्र लियाकत अली (28) निवासी जोधपुर, मोहम्मद साकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद असलम (25) निवासी जोधपुर, अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली (40) निवासी जोधपुर, मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल सत्तार (22) निवासी सीकर, अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास पुत्र असरार अहमद (21) निवासी सीकर, मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक इंजीनियर निवासी झोटवाड़ा, जयपुर, वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा (20 ) निवासी पाली, मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान (22), निवासी गया (बिहार), मोहम्मद सज्जाद पुत्र इकबाल चौहान (32) निवासी सीकर, मोहम्मद आकिब पुत्र अशफाक भाटी (22) निवासी सीकर है। इनमें से मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32) निवासी जोधपुर को बरी कर दिया गया।