
जयपुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच शादियों का दौर भी शुरू हो गया है। शादियों में में आने वाले मेहमानों की भीड़भाड़ से कोरोना संक्रमण बढऩे के खतरे को देखते हुए राजस्थान की सरकार भी सचेत हो गई है। सरकार ने शादियों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करनए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रशासन को इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराने के लिए कहा गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से संबंधित क्षेत्र के एसडीएम (उपखंड अधिकारी) को देना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर सरकार ने 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अलावा भी कई अन्य नियम बनाए गए हैं, जिनकी पालना जरूरी होगी।
ये हैं नए नियम
शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इस संख्या में अब बैंड-बाजा वालों को भी शामिल कर दिया गया है। पूर्व में बैण्ड बाजे वालों को अलग रखा गया था। पहले 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब शादी समारोह में मेहमानों की संख्या घटाकर 50 तक सीमित कर दी है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा होने पर आयोजनकर्ता से पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
करानी होगी शादी समारोह की वीडियोग्राफी
साथ ही शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवाना जरूरी होगा और उपखंड अधिकारी के मांगने पर वीडियोग्राफी की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वाश और सेनेटाइजर की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से करनी होगी। की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। शादी समारोह में दो गज दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी की पालना नहीं होने पर पांच हजार रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान जांचने की व्यवस्था करने के निर्देश भी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या अधिक होने पर जुर्माना वसूलने के साथ मैरिज गार्डन भी सील किया जाएगा।