बैंक छुट्टी वाले दिन भी जमा हो सकेगा वेतन

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जयपुर.
अब नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड और अन्य पेमेंट व निवेश सप्ताह के किसी में किसी भी किया जा सकेगा।
लोन की किश्त भी कटेगी
अगर आपने भी किसी तरह का बैंक लोन लिया है और हर माह ईएमआई भरते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि रविवार या किसी छुट्टी के दिन बैंक आपके खाते में ईएमआई की किस्त नहीं काटेंगे तो पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल अब आपको बैंक की छुट्टी के दिन भी अपने बैंक खाते में बैलेंस का पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि अब बैंक छुट्टी के दिन भी आपकी ईएमआई में कटौती कर सकती है।
रिजर्व बैंक के नियमों में बड़ा बदलाव
हाल ही में आरबीआई ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड और अन्य पेमेंट व निवेश सप्ताह के किसी में किसी भी किया जा सकेगा। देशभर में ये नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू की जा रही है। आपको बता दें कि एनएसीएच एक पेमेंट सिस्टम है जिसका संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है।
ग्राहकों को हैं यह लाभ
इस व्यवस्था को बैंकिंग सेक्टर के जानकार काफी सकारात्मक कदम बता रहे हैं। दरअसल इससे इको सिस्टम तो मजबूत होगा साथ में प्रोसेसिंग टाइम में कटौती होगी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट बेहतर होने के साथ ही कस्टमर डिफाल्ट रिस्क में भी कमी आएगी। आम आदमी को यह फायदा है कि पेमेंट में देरी से पेनल्टी देने के मामलों में कमी आएगी फंड की उपलब्धता पहले से बेहतर होगी।
छुट्टी के दिन जमा हो जाएगी सैलरी
नौकरीपेशा कर्मचारियों के खाते में छुट्टी वाले दिन भी सैलरी जमा हो सकेगी। इसके अलावा नियमों में आए बदलाव से सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान पर भी असर देखने को मिलेगा। सिप के जरिए म्युचुअल फंड निवेश में औसतन 2 सप्ताह का समय लग जा रहा है। नए नियमों से हर दिन पेमेंट और ट्रांसफर सुविधा होने से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। हालांकि नई व्यवस्था से ईएमआई भरने वाले ग्राहकों में अपने संबंधित बैंक खाते में पूरा बैलेंस रखना होगा।

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