ज्वैलर की तौल मशीन ने 50 ग्राम के बाट का वजन बताया एक ग्राम

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जयपुर। आपको भी ज्वैलरी खरीदने का शौक है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। हाल ही विधिक माप विज्ञान की टीम द्वारा जयपुर में ज्वैलरों के यहां किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नाप तौल की मशीनों में काफी गड़बड़ियां सामने आई हैं। आप इन मशीनों द्वारा तौल की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। एक ज्वैलर के यहां की गई कार्रवाई के दौरान तौल मशीन ने 50 ग्राम के बाट का वजन मात्र एक ग्राम ही डिस्पले किया। बाद में टीम ने इस मशीन को जब्त कर लिया।

दो दिन पूर्व विधिक मापविज्ञान टीम द्वारा किये गए निरीक्षण में तोलने की मशीनों, बाट -माप में अनियमितता तथा सत्यापन नहीं कराना पाया जाने पर पीसी ज्वैलर्स, विजय प्रकाश खण्डाका सर्राफा एन्ड कंपनी तथा जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रामबाग चौराहा स्थित पीसी ज्वैलर्स सोना और चांदी के वजन को तौलने ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन की सत्यापन प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त पाई गई। फर्म की तौल मशीन के डिस्प्ले इंडिकेटर पर 50 ग्राम के सत्यापित बाट से जांच करने पर 50 ग्राम की जगह मशीन द्वारा 1 ग्राम ही वजन बताया गया। जिस कारण से वेइंग मशीन को जब्त किया गया। इसी प्रकार किशनपोल बाजार, जयपुर में विजय प्रकाश खण्डाका सर्राफा एन्ड कंपनी में एक वेइंग मशीन और जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स, टोंक रोड़ पर चार वेइंग मशीन असत्यापित पाए जाने पर जब्त की गई।

जैन ने बताया कि संबंधित आभूषण व्यापारियों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार पेनल्टी भी लगाईं जायेगी। टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान सर्राफा बाजार के पदाधिकारियों को नियमों के बारे में बताया गया तथा सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।

व्यापारी की है जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24 और विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम के अंतर्गत व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमानुसार नियत समयावधि में उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तौलने की मशीनों, बाट और माप का सत्यापन निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से करवाएं।

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