
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू
एक अप्रैल से शुरुआत
एक मई से मिलेगा लाभ
हर परिवार को 5 लाख का चिकित्सा बीमा
जयपुर। प्रदेश के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिये राज्य सरकार नेें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान देश में पहला प्रदेश है, जो अपने निवासियो को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वे सरकारी के साथ-साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
एक मई से मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी 1 अप्रेल 2021 से अपनी एसएसओ आईडी अथवा ईमित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना का लाभ 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जाएगा। मुख्य सचिव आर्य ने योजना से जुडे सभी अधिकारियो को योजना को जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर वार्षिक 5 लाख रूपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उक्त प्रीमियम भुगतान डेटाबेस को राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा संधारित एवं अपडेट किया जायेगा।
सरकार के मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं होने वाले परिवार 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के परिवारों के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनआधार कार्ड अथवा रसीद नम्बर, आधार कार्ड नम्बर एवं ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक वेरिफेकेशन से परिवार का प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में ई मित्र केन्द्र अथवा डिजीटल पेमेन्ट मोड से भुगतान किया जाएगा। पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड नम्बर अथवा जन आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है। इस योजना के सॉफ्टवेयर पर पात्र परिवार का पंजीयन होने पर स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी डाउनलोड की जा सकती है। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार नि:शुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च नि:शुल्क पैकेज में शामिल हैं।