कोरोना : रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम और मनोरंजन पार्क बंद

Spread the love

जयपुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 19 अप्रेल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थति पर चिंता जताते हुए एक-दो दिन में सख्त निर्णय लेने के संकेत दिए थे।

स्वीमिंग पूल बंद रखने का निर्णय

राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में स्वीमिंग पूल बंद रखने के निर्णय किया गया है। वहीं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटलों में भी नाइट कफ्र्यू लागू होगा, लेकिन टेक अवे और डिलीवरी पर छूट रहेगी।

शादियों में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति

वहीं शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या को एक बार फिर से निर्धारित किया है। अब शादियों में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

बाहर से आने वाले यात्रियों को देनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट

वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। उनं यात्रियों को अब पोर्टल पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अगर कोई यात्री अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर 15 दिन तक क्वॉरंटीन के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को पूर्व की भांति जिले की सीमा पर चैक पोस्ट स्थापित करने के आदेश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version