
दिल्ली के लिए हाईकोर्ट का आदेश
चालान को लेकर सभी याचिकाएं ख़ारिज
नई दिल्ली। दिल्ली अब अगर कार में अकेला व्यक्ति भी बैठा है तो भी मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर आप इस वजह से मास्क नहीं लगा रहे हैं कि कार में आप अकेले हैं तो आपका दिल्ली में चालान कटना तय है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि आप कार में चाहे अकेले ही बैठे हों, फिर भी मास्क लगाना जरुरी होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कोरोना महामारी को फैलने से रोकता है। अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही कार में एक ही व्यक्ति हो, लेकिन है तो यह पब्लिक स्पेस ही।
संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए यह व्यवस्था दी कि कार में अकेले व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यदि गाड़ी सार्वजनिक स्थानों से गुजरती है तो उससे वहां मौजूद दूसरे लोगों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने तो यह तक कहा कि घरों में अगर बुजुर्ग भी साथ रह रहे हैं और वह दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो तो वहां भी मास्क पहनने को बढ़ावा दिया चाहिए।
वाहन को भी माना सार्वजनिक स्थान
हाईकोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर चलती गाडिय़ों से दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है। इसीलिए वाहन सार्वजनिक स्थान ही माना जाएगा, फिर चाहे उसमें एक ही व्यक्ति क्यों न हो। मास्क को महामारी से बचाव का कवच बताते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क सुरक्षा कवच की तरह है। यह पहनने वाले की तो रक्षा करता ही है, साथ ही दूसरे लोगों तक भी संक्रमण के प्रसार को रोकता है। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें निजी कार में अकेले होने पर मास्क नहीं पहनने को लेकर काटे गए चालान को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। यहां मंगलवार को भी 5 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली सरकार ने भी सख्ती बढ़ाते हुए मंगलवार से ही 30 अप्रेल तक नाइट कफ्र्यू लगाने का आदेश जारी किया है।