एंबुलेंस और शव वाहन नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया

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सरकार ने तय की दरें, प्रथम 10 किलोमीटर तक 500 रुपए ही ले सकेंगे

जयपुर। राजस्थान में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एंबुलेंस की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में कई जगह एंबुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे थे। अब राजस्थान सरकार ने एंबुलेंस और शव वाहन की किराया दरें तय कर दी हैं, जिससे एंबुलेंस व शव वाहन चालक आमजन से अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। इस संबंध में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया इसके तहत अब पूरे प्रदेश में एंबुलेंस व शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया है। अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रुपए किराया होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल हैं। इसके अलावा कोविड मरीज व शव को लाने-ले-जाने के लिए पीपीई किट व सेनेटाइजेशन के लिए 350 रुपए अतिरिक्त लिए जा सकेंगे।
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि विकट परिस्थितियों में आमजन को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है।

10 किलोमीटर के बाद ये होंगी दरें

सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रूपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।

रात व दिन के लिए समान होंगी दरें

उन्होंने बताया कि यह दर गणना 91 रुपए प्रति लीटर डीजल मानकर की है। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।

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